चाइल्ड पोर्न देखना, स्टोर करना अपराध, SC ने सुनाया बड़ा फैसला; देश में होगी सेक्स एजुकेशन की शुरुआत?
राष्ट्रोक्ति वेब डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि चाइल्ड पोर्न को डाउनलोड करना और देखना अपराध है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि POCSO ऐक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफ की जगह 'चाइल्ड सेक्शुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लोइटेटिव मटीरियल (CSEAM) ' लिखने को कहा है।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता और देखता है, तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करने की न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट का स्टोरेज, इसे डिलीट ना करना और इसकी शिकायत ना करना बताता है कि इसे प्रसारित करने की नीयत से स्टोर किया गया है। हाईकोर्ट ने ये केस खारिज करके अपने फैसले में गंभीर गलती की है। हम उसका फैसला रद्द करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं।
जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा-
"चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह 'चाइल्ड सेक्शुअल एक्...
