हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर ‘जस्टिस’ पर SC बनाएगी गाइडलाइन
राष्ट्रोक्ति वेब डेस्क : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) को लेकर बड़ा दखल दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। हालांकि यह आदेश पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमामंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है। साथ ही अदालत ने कहा कि हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे. इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की।
कार्यपालिका जज नहीं हो सकती है : जस्टिस गवई
जस्टिस गवई ने कहा कि हमने स्पष्...
